| अनुपपुर | 03-दिसम्बर-2020 |
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि दिसम्बर माह का राशन प्राप्त करने के लिए राशन उपभोक्ताओं को आधार कार्ड के साथ उचित मूल्य दुकान पर आना होगा। जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार को माह दिसम्बर से राशन वितरित करते समय पी.ओ.एस. मशीन से eKYC करने की अनिवार्यता की गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने उचित मूल्य दुकान के अतिरिक्त वार्ड व ग्राम में जाकर यह कार्य संपादित कराने के सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। |
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