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नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: जिले में कई मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित व निरस्त

 


नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: जिले में कई मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित व निरस्

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में जिलेभर में मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच अभियान के रूप में जारी है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक, विदिशा द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान कई दवा विक्रेताओं के यहां आवश्यक अभिलेखों, भंडारण व्यवस्था एवं अन्य नियमानुसार प्रावधानों में कमियां पाई गईं। संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, किन्तु प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर औषधि नियमावली 1945 के तहत कार्रवाई की गई।

जारी आदेशानुसार निम्न मेडिकल स्टोरों की औषधि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से 7 दिवस के लिए निलंबित की गई है।शुभ मेडिकल, सिरोंज,महाकाल मेडिकल एजेंसी, सिरोंज,ओमकार मेडिकल, महलुआ चौराहा,राम मेडिकल स्टोर, महलुआ चौराहा

यादव मेडिकल स्टोर, सिरोंज चौराहा बासौदा कुणाल मेडिकल, बासौदा

अली मेडिकल स्टोर, लटेरी

वहीं जिन मेडिकल स्टोरों की औषधि अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है उनमें 

शुभ मेडिकल, महलुआ चौराहा

मयंक मेडिकल स्टोर, अंबानगर बासौदाश्री वर्षाना मेडिकल स्टोर, सिरोंजआयुष मेडिकल एजेंसी, सिरोंज शामिल हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दवा विक्रय से जुड़े प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। मरीजों की सुरक्षा, दवाओं की गुणवत्ता तथा वैधानिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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