| हरदा | 19-नवम्बर-2020 |
श्रम पदाधिकारी हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना 14 अक्टूबर 2020 के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जो कि भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग 3 खण्ड 4 में 4 फरवरी 2019 को अधिसूचित की गई थी, को 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक तथा 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक पात्रता शर्तो में राहत के साथ विस्तारित करने हेतु अधिसूचित किया गया है। उन्होने बताया कि पात्रता शर्त - बीमाकृत व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी के ठीक पूर्व के दो वर्षो की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से ठीक पूर्व अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों तक बेरोजगारी से पूर्व के दो वर्षो में शेष तीन अंशदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिन का अंशदान होना चाहिए।, दावा बेरोजगारी की तिथि के पश्चात 30 दिनों में देय होगा, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा राहत का दावा, शाखा कार्यालय को सीधे विधिवत पूर्ण निर्धारित दावा प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाए। बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते में भुगतान, विधिवत पूर्ण दावे की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार का उपयोग किया जाएगा।, बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों के लिए, पिछली चार अंशदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत अर्जन राशि की 50 प्रतिशत तक राहत प्रदान की जानी है। में छूट दी गई तथा पात्रता शर्ते केवल 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 की अवधि के लिए ही लागू होंगी। अन्य शर्ते 4 फरवरी 2019 को अधिसूचित मूल अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में निर्दिष्ट अनुसार पूर्ववत ही रहेगी। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना मूल पात्रता शर्तो के साथ उन बीमाकृत व्यक्तियों के लिये उपलब्ध रहेगी, जो 23 मार्च 2020 या इससे पहले एवं 01 जनवरी 2021 या उसके बाद बेरोजगार हुए हो। |
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