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कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी ब्यौहारी का 1000 मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम एवं 800 मैट्रिक टन क्षमता का शेड किया अधिग्रहित

शहडोल | 


 

     कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सत्येंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश स्थान (अर्जन) अधिनियम 1998 की धारा-14 के अंतर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी  अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खरीफ विवरण वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन कर संग्रहित करने हेतु गोदामों की आवश्यकता होने के कारण अपने क्षेत्राधिकार के जिला शहडोल की सीमा में ब्यौहारी स्थित कृषि उपज मंडी ब्यौहारी का एक हजार मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम एवं 800 मैट्रिक टन क्षमता का शेड अधिग्रहित किया है, जिसका गोदाम किराया मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड जस्टिस कारपोरेशन की स्वीकृति दर ₹15 प्रति मैट्रिक टन प्रति माह के मान से भुगतान किया जाएगा।



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