Top News

खुले नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की घटना रोके जाने के लिए समितियों का गठन

शाजापुर | 


 

   अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों/बोरवेल में छोटे बच्चों को गिरने से रोके जाने के लिए सवो्रच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समितियों का गठन किया है।
      ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद स्तरीय समिति बनायी गई है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष होंगे तथा जनपद पंचायत के सीईओ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पीएचई तथा विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री सदस्य रहेंगे। इसी तरह नगरीय क्षेत्र की समिति में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष होंगे तथा नगरीय निकाय के सीएमओ, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पीएचई तथा विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री सदस्य रहेंगे।
      कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि वे जिस भूमि या परिसर में नलकूप या बोरवेल की खुदाई की जाना प्रस्तावित है, उस भूमि/परिसर के स्वामि को 15 दिवस पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यालय/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय में सूचना देना होगा। इसके बाद संबंधित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कराया जायेगा। नलकूप खनन के लिए चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या निजी हो का रजिस्ट्रेशन जिला प्रशासन या विधिक निकाय में पंजीयन कराना अनिवार्य है। नलकूप खनन या पुनर्निर्माण के समीप सूचना पट लगाकर उस पर ड्रिलिंग एजेंसी का नाम व पूर्ण पता तथा नलकूप के स्वामी या उपयोगकर्ता का नाम एवं पूर्ण पता प्रदर्शित करना होगा। खनन के समय चारो ओर कटिले तार या सुदृढ़ फैंसिंग करना आवश्यक होगा। नलकूप की केसिंग के चारो ओर सीमेंट कांक्रिंट का प्लेटफार्म बनाया जाना आवश्यक होगा। नलकूप असेम्बली को स्टील प्लेट से वेल्ड कर के केपिंग करना अथवा केसिंग पाईप पर नटबोल्ट की सहायता से मजबूती से प्लेट लगाकर केप किया जाना अनिवार्य होगा। रिपेयरिंग के समय किसी भी स्थिति में नलकूप को खुला नहीं छोड़ा जाये। अनुपयोगी नलकूप को मिट्टी, बालू से पूर्ण गहराई में भरा जाना अनिवार्य है। समिति के सदस्य समय-समय पर निरीक्षण कर निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।
 



Post a Comment

और नया पुराने