| मन्दसौर | 30-नवम्बर-2020 |
जहरीले जानवर के काटने से जिले के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राज्य सरकार के राजस्व विभाग की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत जिले के व्यक्ति की जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके निकटतम परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई हैं। इस संबंध मे जारी आदेशानुसार निवासी आबुखेड़ी तहसील मल्हारगढ़ के अनिल उर्फ राहूल की मृत्यु सर्पदशं से होने के कारण उनके निकटतम वारिस पत्नि मायाबाई को 4 लाख रू की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। |
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