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नवरात्रि पर्व के दौरान सलकनपुर में प्रतिबंधित रहेंगे भारी वाहन कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

सीहोर |


 

 


      नवरात्रि के अवसर पर देवीधाम सलकनपुर, तहसील रेहटी में दर्शनार्थियों का आवागमन होगा, सडक मार्ग से दर्शनार्थियों के निकलने पर भारी वाहनों से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अत: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने मालीबांया से बुधनी तक के मार्ग पर भारी वाहनो के आवागमन को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है।
     कलेक्टर श्री गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अंतर्गत जन सामान्य के हित एवं लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मालीबायां से बुधनी तक के मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 रात्रि 12:00 बजे तक प्रतिबंधात रहेगा। उक्त अवधि में केवल एम्बूलेस, अत्यावश्यक सेवाओं के वाहन, यात्री वाहन एवं आवश्यक सामग्री लाने ले जाने वाले वाहनों को ही इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। यदि उक्त मार्ग पर समयावाधि में भारी वाहन परिवहन करते पाये जाते है तो यह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188 का उल्लंघन माना जाकर दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हैं।




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