| दमोह | 07-सितम्बर-2020 |
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के तारतम्य में पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रात्रिकालीन कर्फ्यू को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे। |
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