| अलिराजपुर | 05-सितम्बर-2020 |
मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र दिनांक 29 नवंबर 2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार लोक उपयोगी सेवाओं के लिए लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में सचिव/अपर जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसके परिपालन में जिला अलीराजपुर के लिए लोकोपयोगी सेवा के लिए लोक अदालत की खण्डपीठ का गठन किया गया है। खण्डपीठ में अध्यक्ष के रूप में रवि झारोला, सचिव/अपर जिला न्यायाधीष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर एवं सदस्यों के रूप में क्रमशः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलीराजपुर, कार्यापालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग अलीराजपुर द्वारा कार्य किया जायेगा। प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को उक्त लोक अदालत की बैठकें निरन्तर जारी है। ज्ञातव्य है कि विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 ‘ख’ के अंतर्गत आम जन- नागरिकों के लिए सेवाएं और सुविधाएं जैसे लोक परिवहन, दूरभाष, विद्युत, जलप्रदाय, प्रकाश-व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता, साफ-सफाई, चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग, शैक्षिक आवास, भू-संपदा सेवा आदि के लिए लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत का गठन किया जाता है। सचिव, प्राधिकरण ने जानकारी दी कि ऐसे विवाद का कोई भी पक्षकार सादे कागज पर आवेदन तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, अलीराजपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। जहां से संबंधित विभाग को सूचना पत्र जारी कर प्रकरण का उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाता है। इस अवसर का लाभ अधिक से अधिक संख्या में आमजन उठा सकते हैं। |
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