समितियों के उचित मूल्य दुकान विक्रेता लंबित राशि शीघ्र करें जमा, नहीं तो पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा

सागर | 22-फरवरी-2020
 



 

 

 


   

    कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक के निर्देशानुसार उपायुक्त सहकारिता जिला सागर ने द्वार प्रदाय योजनांतर्गत क्रेडिट पर प्रदायित खाद्यान्न की लंबित राशि की वसूली हेतु वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक जिला सागर को निर्देशित किया है।
    उन्होंने जिले के विकासखण्डा सागर, खुरई, मालथौन, बण्डा, जैसीनगर, केसली, शाहगढ़, रहली, बीना, देवरी एवं राहतगढ़ के अंतर्गत जिन जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखाओं में खाद्यान्न की लंबित राशि है उनकी वसूली के संबंध में समितियों की उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं से द्वार प्रदाय योजना की राशि 7 दिवस में जमा करवाने के निर्देश भी दिए है। साथ ही यदि विक्रेताओं द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है, तो उनके विरूद्ध पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए है।




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