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| छतरपुर | 06-नवम्बर-2019 |
जिला मजिस्ट्रेट मोहित बुंदस द्वारा 5 नवम्बर 19 को संशोधित आदेश क्रमांक 532/8/एस.डब्ल्यू/2019 जारी कर शहर में लागू नो एण्ट्री व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त किया है। उल्लेखनीय है कि जिला योजना समिति की 4 नवम्बर 19 को हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों और सदस्यों से हुई चर्चा के दौरान नो एण्ट्री व्यवस्था समाप्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। जिला दण्डाधिकारी द्वारा 10 अपै्रल 19 को आदेश जारी कर सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर यातायात को सुगम बनाने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 प्रभावशील कर भारी वाहनों का शहर में प्रवेश और निकासी का समय निर्धारित किया गया था। |
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