| विदिशा | 03-नवम्बर-2020 |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने बताया है कि दीपावली पर फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लायसेंस जारी करने हेतु संबंधित व्यवसायी अपने आवेदन पत्र चार नवम्बर की सांय चार बजे तक संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कर सकते है। अस्थायी अनुज्ञप्तियां अधिकतम 15 दिन के लिए जारी होगी अर्थात 11 नवम्बर से 25 नवम्बर तक के लिए। अस्थायी अनुज्ञप्तियां एलई-5 में जारी करने के अधिकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट को दिए गए है। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी व आवेदन प्रारूप एवं शर्तो के लिए संबंधित स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों अवधि में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि विदिशा जिले की तहसील क्रमशः विदिशा, बासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी, ग्यारसपुर, नटेरन, शमशाबाद, त्योंदा, गुलाबगंज, पठारी में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा चयनित स्थानो के लिए हाट बाजारो को छोड़कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, आवेदक के दो छाया चित्रों व चालान की मूल प्रति, आयु, निवास संबंधी दस्तावेंजो की छाया प्रति सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में इच्छुक आवेदक नियत तिथि तक आवेदन कर सकते है। ताकि उन्हें दीपावली पर्व 2020 पर आतिशबाजी विक्रय अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की जा सकें। |
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