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जहरीले जानवर के काटने से मृतक के परिजन को 4 लाख रू. की मदद मंजूर

मन्दसौर | 13-नवम्बर-2020
 



 

     जहरीले जानवर के काटने से जिले के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राज्य सरकार के राजस्व विभाग की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत जिले के व्यक्ति की जहरीले जानवर के काटने से मृत्‍यु हो जाने के कारण उनके निकटतम परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई हैं। इस संबंध मे जारी आदेशानुसार निवासी अंत्रालिया तहसील भानपुरा हसीनाबानों की मृत्‍यु सर्पदशं से होने के कारण उनके निकटतम वारिस पति सलीम पिता ईसमाईल को 4 लाख रू की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।



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